दो जगह मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव
(देहरादून )12जुलाई,2025. उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दो मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। […]
Continue Reading