(देहरादून )28अगस्त,2025.
उत्तराखंड राज्य में विद्यालयी शिक्षा विभाग में शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद से उपजी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने शिक्षकों को अंतरिम प्रमोशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। विभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने और विधि विभाग से परामर्श लेकर न्यायालय में ठोस जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही धारा-27 के अंतर्गत स्थानांतरण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया है।
उत्तराखंड राज्य के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पात्र शिक्षकों को शीघ्र प्रमोशन का लाभ देने की है, लेकिन वरिष्ठता विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए वरिष्ठता सूची निर्धारण तक पात्र शिक्षकों को अंतरिम प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। डॉ. रावत ने माना कि पदोन्नति न होने से विद्यालयों में शिक्षण व मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसका असर छात्र-छात्राओं पर पड़ रहा है।
बैठक में धारा-27 व असाध्य रोगों से ग्रसित अध्यापकों के स्थानांतरण प्रकरणों के निस्तारण, एससीईआरटी व डायट का प्रशासनिक पुनर्गठन, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिसंख्या अध्यापकों का समायोजन, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक विद्यालय के उच्चीकरण, एनईपी-2020 के अनुरूप कक्षा 1 से 8 तक का पाठ्यक्रम तैयार करने और डी श्रेणी के विद्यालयों के पुनर्निर्माण/मरम्मत के प्रस्ताव शीघ्र नाबार्ड को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में विद्यालयी शिक्षा सचिव रविनाथ रामन,प्रमुख सचिव न्याय प्रशांत जोशी, अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल, महानिदेशक शिक्षा दीप्ति सिंह, उप सचिव ऋचा, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, निदेशक संस्कृत शिक्षा डॉ. आनंद भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
