(नई दिल्ली)01अगस्त,2026
पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ यह कानून अब देशभर में लागू हो गया है।
पेपर लीक से जुड़े संगठित गिरोहों या सिंडिकेट पर शिकंजा कसते हुए कानून में कम से कम 7 साल की कैद और कम से कम ₹10 करोड़ के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है।
संसद में विधेयक पारित होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो गया है।
छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके माफिया-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली को रोकने के लिए कदम उठा रही है, और नवीनतम तकनीक के उपयोग से परीक्षा प्रणाली को मजबूत करना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि कोई भी पेपर लीक माफिया छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके।(साभार एजेंसी)
