प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 (PRP) गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया है। बता दें कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (PRB) को निरस्त करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह विधेयक पहले ही मानसून सत्र में राज्यसभा में पारित हो चुका है।
नए कानून में किसी भी कार्यालय में गए बिना ही ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और समकालिक बना दिया गया है.
प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, प्रिंटिंग प्रेसों को भी इस तरह की कोई घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय केवल एक सूचना ही पर्याप्त होगी। वर्तमान में इस पूरी प्रक्रिया में 8 चरण शामिल थे और इसमें काफी समय लगता था।
स्वामित्व पंजीकरण प्रक्रिया, जिसमें कभी-कभी 2-3 साल लग जाते थे, अब 60 दिनों में पूरी की जाएगी।