देहरादून “सैन्यधाम” के 500 मीटर के दायरे में निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक

Uttarakhand News

(नैनीताल)15जून,2024.

सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में बन रहे “सैन्य धाम” के लिये स्थानीय लोगों की भूमि का उपयोग करने के लिये राजस्व विभाग द्वारा 21 अगस्त 2023 को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है ।
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।

प्रकरण के संबंध में प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार देहरादून निवासी सीमा कन्नौजिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि गुनियाल गांव मसूरी रोड देहरादून में बन रहे “सैन्य धाम” में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा डायना यूरो कैम प्राइवेट लिमि. सहित अन्य स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा कर उसमें सैन्य धाम व सैन्य धाम को जाने वाले मार्ग का निर्माण किया जा रहा है । यह भूमि राजस्व विभाग के खसरे में उनके नाम दर्ज है । सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग ने निजी भूमि पर निर्माण करने से पूर्व न तो उसका अधिग्रहण कर भूमि मालिकों को मुआवजा दिया और न ही उन्हें जमीन आबंटित की । पता चला है कि 21 अगस्त को राजस्व विभाग ने राजस्व भूमि अधिनियम की धारा 48 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर उक्त भूमि का बंदोबस्त करने का निर्णय लिया साथ ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि सैन्य धाम के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण कार्य न होने दिए जाएं।
बता दें कि प्रश्नगत प्रकरण की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी ।

Share it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *