नववर्ष 2026 के मद्देनज़र 608 वन-डे “बार लाइसेंस” जारी

Uttarakhand News

(देहरादून)1जनवरी,2025

नव वर्ष 2026 के उपलक्ष में आयोजित होने वाले समारोहों में पर्यटकों और नव वर्ष के जश्न में शामिल होने वाले आगंन्तुकों की सुविधा के दृष्टिगत आवेदकों के आवेदन /अनुरोध पर आबकारी विभाग द्वारा 24.12.2025 से 31.12.2025 तक नियमानुसार प्रदेश में वन-३ (एक दिवसीय) बार अनुज्ञापन हेतु लगभग कुल 608 वन-डे (एक दिवसीय) का रजिस्ट्रेशन किया गया है। आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में एफ०एल०-6 सी/7/7 सी बार अनुज्ञापन नियमानुसार जारी किये जाते हैं।

आबकारी आयुक्त द्वारा उक्तानुसार पर्यटकों की सुविधा एवं शान्ति व्यतस्था / कानून व्यवस्था व सुख्ता के दृष्टिगत निम्न प्रतिबन्धों के अधीन बार अनुज्ञापनों का संचालन किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है

  1. बार अनुज्ञप्ति धारक यह सुनिश्चित करे कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से Don’t Drink and Drive का पालन किया जा रहा है।
  2. शानित व्यवस्था के उल्लघन एवं अवैध ढंग से मदिरा के परोसने के प्रकरण में आयोजकों एवं पर्यटकों/ उपभोक्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड के अतिरिक्ता सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाये।
  3. समस्त आबकारी अनुज्ञापनों पर सम्पूर्ण अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की समस्त जिम्मेदारी अनुज्ञापनधारी की होगी।
  4. समस्त मंदिरा दुकानों व बार अनुज्ञापनों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जानी अनिवार्य है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाचित न हो।
  5. शान्ति पूर्ण ढंग से बारों के संचालन हेतु देर रात्रि पर आवकारी स्टाफ गस्त पर रहेगा। रेस्टोरेन्ट एवं होटल मालिकों को सर्तकता बरतने के निर्देश दिये गये है।

इसके अतिरिक्त जनपदों में मदिरा के दामों में ओवर रेटिंग की शिकायतों के दृष्टिगत मंदिरा दुकानों का विशेष औचक निरीक्षण किये जाने हेतु कार्मिकों/अधिकारियों को कार्यदापित्य दिया गया है।

नव वर्ष के दृष्टिगत जनपदर देहरादून के मसूरी क्षेत्र के प्रवेश द्वार एवं जनपद नैनीताल के प्रवेश द्वार में अवैध रूप से मदिरा की तस्वारी/ अवैध रूप से मदिरा का भण्डारण/परिवहन एवं विक्रय पर पूर्णरूप से रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमायूँ गढ़वाल मण्डल, उप आबकारी आयुक्त परिक्षेत्र नैनीताल / उधमसिंहनगर / हरिद्वार / देहरादून, सहायक आबकारी आयुक्त मण्डलीय प्रवर्तन दल कुमायूँ गढ़वाल मण्डल को अवैध महानिष्कषर्ण/ मादक पदार्थों की तस्करी /अवैध रूप से मदिरा की तस्करी / अवैध रूप से मंदिरा का भण्डारण / परिवहन एवं विक्रय पर पूर्णरूप से रोक लगाई जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश की समस्त अंतरराज्यीय व अन्तराष्ट्रीय आबकारी चैक पोस्टों पर निरन्तर बैंकिग अभियान जारी है।

जनपद हरिद्वार में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर का बॉटलिंग प्लान्ट की स्थापना पूर्ण की जा चुकी है जिसे मेसर्स राजस्थान लिवर प्रा०ति० द्वारा स्थापित किया गया है जो कि शीघ्र ही उत्पादन शुरू करने जा रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि वैध मदिरा की आड़ में अवैध एवं नकली शराब पर विभाग प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

जनपद देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र, देहरादून बहर, जनपद हरिद्वार के हरिद्वार शहर, लक्सर क्षेत्र, जनपद नैनीताल के रामनगर एवं हल्द्वानी क्षेत्र तथा जनपद उधमसिंहनगर के काशीपुर एवं रुद्रपुर में बाहरी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिससे कि शराब तस्कारी पर प्रभावी अंकूश लगाकर आबकारी राजस्व एवं जन स्वास्थय को सुरक्षित किया जा सकें।(साभार)

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