(नई दिल्ली )08जुलाई,2025.
दिल्ली के साथ एनसीआर के पांच जिलों में भी अब पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के सूत्रों के मुताबिक यह नियम एक नवंबर से लागू होगा। बता दें कि राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल, 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने से रोक लगा दी गई थी। जिस पर दिल्ली सरकार ने यू-टर्न लेते हुए पुराने वाहनों की जब्ती का अभियान रोक दिया। सरकार ने पुराने वाहनों पर लगे ईंधन प्रतिबंध को हटाने के लिए तकनीकी चुनौतियां एवं जटिल प्रणालियों का हवाला देते हुए सीएक्यूएम को पत्र लिखा।
पत्र में क्या था?:
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम को पत्र लिखकर पुराने वाहनों की जब्ती के आदेश पर पुनर्विचार का आग्रह किया। पत्र में कहा है कि ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (एएनपीआर) सिस्टम में तकनीकी खामियां हैं। यह पूरे एनसीआर में लागू भी नहीं है। ऐसे में ईंधन प्रतिबंध का आदेश लागू करना जल्दबाजी है।
नागरिकों में गुस्सा है:
सिरसा ने मीडिया से कहा, अभियान को लेकर नागरिकों में गुस्सा है और सरकार उनके साथ खड़ी है। सिरसा ने पत्र में कहा, शिकायतें मिली हैं कि पेट्रोल पंपों पर कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे। उनमें तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। वाहनों पर कार्रवाई उनके प्रदूषण स्तर को देखकर की जानी चाहिए। बता दें कि एक जुलाई से दिल्ली सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के ईंधन लेने पर प्रतिबंध लागू किया था।
सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा था:
दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्वच्छ, टिकाऊ परिवहन के लिए दीर्घकालिक समाधान पर कार्य कर रही है। किसी निर्णय को लागू करते समय नागरिकों की जरूरतों के साथ संतुलन भी जरूरी है। सीएक्यूएम का निर्णय लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को प्रभावित कर रहा है।(साभार एजेंसी)