( देहरादून )12जून,2025.
उत्तराखंड राज्य में अंग्रेजी शराब पर सेस से वसूली जाने वाली धनराशि का एक प्रतिशत हिस्सा आपदा या किसी आकस्मिक दुर्घटना में अनाथ व बेसहारा बच्चों, किशोरियों और आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित व वृद्ध महिलाओं पर खर्च हो सकेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री इस धनराशि के खर्च की प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों वाली मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि नियमावली को मंजूरी दे दी है।
आर्थिक मदद जरूरत के अनुसार, रहने, खाने की सुविधा जुटाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास जैसे उद्देश्यों के लिए की जाएगी। ब्लाक व जिला स्तर पर आवेदन पत्रों के तेजी से निपटारे के लिए ब्लॉक स्तरीय कमेटी पांच हजार तक और जिलास्तरीय कमेटी 10 से 25 हजार तक की सहायता राशि पर 15 दिन में निर्णय लेगी। उच्च सहायता के लिए पांच लाख तक की आर्थिक सहायता के राज्यस्तरीय कमेटी बनेगी। स्वरोजगार के लिए भी धनराशि मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल छह प्रस्ताव पर मुहर लगी। सचिव (मंत्रिपरिषद) शैलेश बगौली ने फैसलों की जानकारी दी।
लोनिवि के पांच गेस्ट हाउस पीपीपी मोड पर:
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न गेस्ट हाउस में से पहले चरण में से रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल व ऋषिकेश को पीपीपी मोड में संचालित करने को मंजूरी दे दी है। इनका मुद्रीकरण का कार्य यूआईआईडीबी करेगा। गेस्ट हाउस की भूमि का स्वामित्व लोनिवि के पास रहेगा। यूआईआईडीबी इस कार्य के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में कार्य करेगा और अपना शुल्क लेगा। सरकार का मानना है कि इससे गेस्ट हाउसों का बेहतर रख-रखाव संभव होगा व विभाग को अधिक राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा। साथ ही उस क्षेत्र मे आने वाले पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्राप्त होगी।
आसन नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र में एसटीपी समेत 5 निर्माण कार्य हो सकेंगे:
आसन नदी के स्रोत भट्टा फॉल से आसन बैराज तक कुल 53 किमी फासले में नदी के दोनों तटों पर बाढ़ मैदान प्रतिबंधित व निर्बंधित क्षेत्रों में पांच चुनिंदा निर्माण कार्य हो सकेंगे। कैबिनेट ने यहां एसटीपी, रोपवे टावर, हाई टेंशन विद्युत ट्रांसमिशन के लिए टावर व एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के लिए नींव व उपसंरचना के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
अवैध खनन पर अंकुश के लिए 18 पद मंजूर:
अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कैबिनेट ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के ढांचे में 18 नए पदों को सृजित करने की मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय ने भी एक जनहित याचिका पर सरकार को बागेश्वर जिले के कुछ गांवों में खनन कार्यों के संबंध में सरकार को निर्देश दिए थे।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद में भर्ती की नियमावली मंजूर:
उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के विभागीय ढांचे में 46 पद सृजित किए गए थे। लेकिन इन पदों को भरने की कोई नियमावली नहीं थी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यालय व देहरादून व अन्य केंद्रों में सभी पदों को एकल संवर्ग के रूप में रखे जाएंगे।
राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद बनेगी:
कैबिनेट ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। परिषद उन चिकित्सा पाठ्यक्रमों के संचालन, आचार संहिता, प्रवेश परीक्षाएं, पाठ्यक्रम मानकीकरण, पंजीकरण के मानकों में एकरूपता लाने व अंतरराज्यीय पंजीकरण आदि को देखेगी, जिन पर अभी कोई प्रावधान प्रभावी नहीं हैं।(साभार एजेंसी)