(देहरादून )07जून,2025.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी माल रोड से पुस्तकालय को जोड़ने वाली सड़क के बीच में नगर पालिका द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए निर्माण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मसूरी नगर पालिका को जवाब पेश करने के लिए कहा है।
मसूरी निवासी प्रदीप शाह द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में मसूरी माल रोड के बीच में किए जा रहे निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाते हुए नगर पालिका को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
मसूरी निवासी प्रदीप शाह द्वारा जनहित याचिका दायर में कहा है कि 2023 में मसूरी नगर पालिका ने माल रोड में यातायात सुचारू करने के लिए सड़क के बीच में पूर्व से बनी डिस्पेंसरी को हटाने का प्रस्ताव पास किया. जिसके बाद यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई। लेकिन वर्तमान में नगर पालिका द्वारा पुनः मार्च 2025 बोर्ड बैठक कर दोबारा इसी स्थान पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क के बीच में निर्माण किए जाने से इस स्थान पर सड़क जाम और अन्य असुविधाएं हो सकती हैं। इसलिए इसपर रोक लगाई जाए। जिसके बाद कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है(साभार एजेंसी)