(नई दिल्ली)23मई,2025.
सुप्रीम कोर्ट मथुरा में श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर सुनाए उसके फैसले में संशोधन की मांग पर सुनवाई करने को तैयार हो गया। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रस्तावित योजना को मंजूरी देते हुए फैसला सुनाया था कि कॉरिडोर के लिए पांच एकड़ भूमि खरीदने में मंदिर निधि से पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और जमीन देवी देवता या मंदिर ट्रस्ट के नाम पर होगी।
सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मथुरा निवासी देवेंद्र नाथ गोस्वामी के वकील अमित आनंद तिवारी की दलीलों पर गौर किया और याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। 15 मई को शीर्ष अदालत के फैसले के बाद 19 मई को गोस्वामी ने याचिका दायर कर कहा कि प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना का क्रियान्वयन व्यावहारिक रूप से असंभव है।(साभार एजेंसी)