( देहरादून )07जून,2025.
उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति के दौरान संविदा सेवा नहीं जुड़ेगी। यूजीसी की सेवा शर्तें पूरी किए बिना पदोन्नति नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों ने पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
उनकी ओर से पदोन्नति में संविदा सेवा को भी जोड़े जाने की याचिका की गई थी। याचिका को न्यायालय से खारिज किया जा चुका है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस मसले पर विभाग ने उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा, उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति यूजीसी के नियमों के तहत होती है।(साभार एजेंसी)