सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले धारा 370 को हटाना वैध माना है ।
पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए ‘X’ पोस्ट किया
आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त, 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है, जो हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है।
मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे।
आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह आशा की एक बड़ी किरण भी है। इसमें उज्ज्वल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है।
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उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी भावना व्यक्त की
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के संबंध में दिया गया फैसला केन्द्र सरकार के देशहित एवं जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के समग्र विकास हेतु लिए गए निर्णय पर मुहर है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जो ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया उसे आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू-कश्मीर के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे तथा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही निवेश बढ़ेगा और राज्य के हर क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे।