उत्तराखंड में फेरी ठेली वालों को पहचान पत्र अनिवार्य

Uttarakhand News

(देहरादून)17जुलाई,2024.

उत्तराखंड में अब सभी जिलों को नया आदेश जारी किया गए है। सीएम धामी ने फेरी-ठेली वालों को जल्द पहचान पत्र प्रदान किये जाने के सख्त आदेश दिए हैं । मुख्यमंत्री के निर्देशों पर इस संबंध में शहरी विकास निदेशालय की ओर से राज्य के समस्त नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी कर फेरी एवं ठेली वालों का विवरण जुटाने व पहचान पत्र जारी कर इन्हें अनिवार्य रूप से ठेली/फड़ पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

समस्त नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों को जारी हुआ पत्र ।

शहरी विकास निदेशक नितिन सिंह भदौरिया की ओर से इस संबंध में समस्त नगर निकायों के नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को पत्र जारी कर अपेक्षा की गई है कि वे अपने क्षेत्र में कार्यरत नगरीय फेरी व्यवसायियों की फेरी/ठेली में पहचान प्रदर्शित करने हेतु विवरण जुटाएं।

फेरी-ठेली वालों को जारी होंगे पहचान पत्र – धामी

पहचान पत्र में फेरी व्यवसायी का कोड, नाम, पता, फ़ोटो अंकित होने के साथ ही परिवार के किसी भी नाम निर्देशिता का नाम, श्रेणी(स्थिर या चल) के अतिरिक्त फेरी क्षेत्र जहां परिचय पत्र स्वामी को स्थिर या चल फेरी की अनुज्ञा के साथ ही अनुज्ञति कि विधिमान्यता का विवरण मांगा जाए। पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि नगर के समस्त फेरी व्यवसायियों को फेरी-ठेली वालों को पहचान पत्र जारी कर अनिवार्य रूप से इसे प्रदर्शित करना होगा।

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